RAJASTHAN LATEST NEWS: Third grade teacher Vacancy के 22000 पदों पर लगी रोक शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हटा दिया है |
महेंद्र जाटोलिया और अन्य ने हाईकोर्ट में भर्ती प्रकिया को मनमानी से करने का आरोप लगते हुए रोक लगाने या नियम बदलने की अपील की थी |
न्यायधीश मोहम्मद रफीक और और गोवर्धन बाढ्धर की खंडपीठ कर रही है इस केस की सुनवाई |
जाने क्या है पूरा मामला
क्यों अटकी third grade teacher vacancy भर्ती प्रकिया:
3rd grade teacher vacancy में चयन नहीं होने वाले स्टूडेंट का कहना है की REET 2015 में 15 अंक बोनस के लिए गये और परिणाम 48 प्रतिशत रहा और वहीं 2017 में परिणाम 35 प्रतिशत रहा था |
जिससे 2017 में पेपर दिए स्टूडेंट्स को इसका नुकसान होगा इसलिए इन अंकों को नोर्मलाइजेशन करके परिणाम घोषित किया जाये |
3rd grade teacher vacancy latest news
राजस्थान: शुक्रवार 8 फ़रवरी 2019 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है की 3 ग्रेड टीचर भर्ती भर्ती नियम बनाने की जिम्मेदारी सरकार और भर्ती करने वाली संस्था की है इसलिए इनके नियमों में कोर्ट कोई दख़लअंदाज़ी नहीं दे सकता और इसके नियमों में कोई मनमानी नहीं हुए है |
तो अब फिर से वही पुराने नियम के हिसाब से भर्ती होगी, जिसका नुकसान उन सभी लोगो को होगा जो कोर्ट के ऊपर आस लगाये बेठे थे |
जवाब में चयनित अभ्यर्थी और राज्य सरकार का कहना है की BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक्सपर्ट उतर के हिसाब से ही परिणाम जारी किया है |
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