Article 63 in Hindi में भारत के उप राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है |
Article 63 in Hindi
अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा, जिसकी शक्तिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक बताई गयी है |
आर्टिकल 64 को इसी में आगे बढ़ा कर बताया गया है जिसमे लिखा है की उप राष्ट्रपति भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होगा |
आर्टिकल 65 के तहत अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसकी जगह पर उप राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उनके कर्तव्यों का पालन करेगा |
राष्ट्रपति के कार्य करेगा:
अगर उप राष्टपति Article 63 in Hindi के बाद राष्ट्रपति के कार्य का पालन करता है तो वह राज्यसभा अध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकेगा |
किसी भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है (मर्त्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से) तो उप राष्टपति उस दिन तक राष्टपति (President of India) के पद तक रहेगा जब तक वह पद वापस भरा नहीं जाता है |
राष्टपति के बीमार होने या किसी कारण पद ग्रहण करने में असक्षम होने पर भी उप राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद के कार्य करेगा |
एसी स्थिति में उप राष्टपति को वो सभी हक़ होंगे जो एक राष्ट्रपति को होते है |
उप राष्ट्रपति का निर्वाचन:
भारत के उप राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ये जरुरी है, ये सभी नियम Article 63 in Hindi के बाद article 66 में बताये गये है
- वह भारत का नागरिक हो
- 35 वर्ष की आयु हो
- राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने में अर्हित हो
- किसी भी राज्य या सरकार में कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं किया हो
उप राष्ट्रपति का कार्यकाल (Article 63 से 70 in Hindi)
उप राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा
भारत के उप राष्ट्रपति को हटाना
Vise President of India को उसके पद से हटाया जा सकता है जिसमे राज्य सभा के सदस्यों का बहुमत हो और लोकसभा के सदस्य भी सहमत हो | साथ ही 14 दिन का समय दिया जाना निहित है |
उप राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया से रिक्ति भर ली जाती है |