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OCI Card: विदेशी नागरिकता कार्ड वालो को भारतीय गृह मंत्रालय ने 30 जून तक छूट दी

Spokesperson Ministry of Home Affairs

भारत की विदेशी नागरिकता रखने वाले OCI कार्ड होल्डर को गृह मंत्रालय ने 30 जून 2020 तक भारत में ट्रैवल करने के लिए छूट दी है

OCI CARD: विदेशी नागरिकता कार्ड

ओसीआई कार्ड (Overseas Citizenship of India) के तहत विदेशी नागरिकों को भारत में उम्र भर का वीज़ा मिलता है लेकिन इसे 20 और 50 साल की उम्र में रिन्यू कराना जरूरी होता है और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ़ इंडिया में 21 से 50 साल तक की उम्र में यह जरूरी नहीं है

लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इसके नियमों में बदलाव करते हुए इसकी अनिवार्यता को 30 जून 2020 तक रिलैक्स कर दिया है अगर इस टाइम ओसीआई कार्ड को रिन्यू नहीं करवाया है तो यह पुराने और साथ में नये पासपोर्ट के साथ बिना कार्ड के भी भारत में ट्रैवल कर सकते हैं

OCI CARD HOLDER NEW ORDER 2020

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुछ विदेशी एयरलाइंस और इमीग्रेशन अथॉरिटी इनको भारत में यात्रा करने के लिए रोक रही थी इसके लिए हमने यह कदम उठाया है अब वह अपना कार्ड बिना रिन्यू करवाएं भी भारत की यात्रा कर सकते हैं

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