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राजस्थान हाईकोर्ट – जोधपुर और जयपुर एक नजर में

Rajasthan High Court in Hindi

राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है, Rajasthan Highcourt की स्थापना राजस्थान हाईकोर्ट आर्डर 1949 के तहत 29 अगस्त 1949 को की गई |

राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया और राजस्थान के गवर्नर के अन्दर काम करता है हालाँकि कोर्ट का फैसला किसी पर निर्भर नहीं करता, वो निष्पक्ष है |

राजस्थान में हाईकोर्ट के 2 मुख्यकेंद्र है

  1. राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर
  2. राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर

जोधपुर राजस्थान के लोगो के लिए मुख्य हाई कोर्ट है, कोई भी राजस्थान में हाई कोर्ट लेवल का फैसला जोधपुर हाई कोर्ट पर ही निर्भर करता है |जोधपुर हाईकोर्ट में जजों की संख्या 50 है,

हाई कोर्ट जज की नियुक्ति:

हाई कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करते है, इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 217 में वर्णित है. अधिकतम आयु बासठ वर्ष हो सकती है |

सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 223 में वर्णित है, अधिकतम आयु बासठ वर्ष हो सकती है |

जिला न्यायालय के जज की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के जज द्वारा की जाती है |

उच्च न्यायालय के न्यायधीश को हटाने के लिए

किस भी न्यायालय के जज को आर्टिकल 124 के भाग 4 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है

Rajasthan Highcourt Judge मुख्य जज कौन है?

अभी राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य जज इन्द्रजीत महंती है जिन्होंने 6 अक्टूबर 2019 को शपथ ली थी |इससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य जज रह चुके है |

इनको तत्कालीन मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने नामांकित किया और भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नियुक्ति की गई |

जोधपुर हाई कोर्ट वेबसाइट लिंक

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निरस्त होने से पूर्वी राजस्थान, विशेषकर जयपुर शहर में लोगों के बड़े वर्ग में भारी असंतोष था। विभिन्न बार एसोसिएशनों और अन्य संगठनों ने जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बनाने की मांग की।

यह मांग “राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थायी बेंच की स्थापना) आदेश, 1976” के तहत संतुष्ट हो गई। 8 दिसंबर, 1976 को, भारत के राष्ट्रपति ने राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया।

जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए आदेश दिया गया। पीठ अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, टोंक और दौसा जिलों में होने वाले मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र में है।

1976 के आदेश के तहत, मुख्य न्यायाधीश को यह आदेश देने के लिए एक विवेक भी दिया जाता है कि जयपुर बेंच के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी जिले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या वर्ग की सुनवाई जोधपुर में की जाएगी।

जयुपर हाई कोर्ट वेबसाइट

मनु की प्रतिमा:

राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में मनु की मूर्ति स्थापित है | 3 मार्च 1989 को, लायंस क्लब द्वारा प्रायोजित राजस्थान न्यायिक अधिकारी संघ ने उच्च न्यायालय की अनुमति से न्यायालय के लॉन के सामने मनु की मूर्ति स्थापित की थी।

Rajasthan Highcourt New Building

Rajasthan High Court New Building By President नई बिल्डिंग
Source: Twitter/RamnathKovind
Jodhpur Highcourt new building Rajasthan India
Source: DD National
Jodhpur Highcourt new building Rajasthan
Rajasthan Highcourt News Building Jodhpur
Source: Rajasthan Patrika

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